Jamshedpur (Suni Pandey) : परसूडीह स्थित संत रॉबर्ट हाई स्कूल में गुरूवार को “पोक्सो एक्ट-2012 एवं स्कूल ऑथोरिटी की भूमिका” विषय पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में वक्ता के रुप में अधिवक्ता योगिता कुमारी, अंकित प्रताप कुंअर एवं लॉ इंटर्न यशराज सिंह एवं रिसिका आनंद मौजूद थे. कक्षा नौंवी व दसवीं के छात्रों को सबसे पहले पोक्सो एक्ट-2012 के बारे में विस्तार से बताया गया. साथ ही इसमें वर्णित जुर्म की कैटेगरी, सजा के प्रावधान एवं सुनवाई की प्रक्रियाओं से उन्हें अवगत कराया गया. अधिवक्ता योगिता कुमारी ने बताया कि निर्भया कांड के बाद बाल अपराध की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार ने पोक्सो कानून बनाया. जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (लड़का-लड़की) के साथ यौन उत्पीड़न होने की स्थिति में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर सुनवाई की जाएगी.
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स्कूल की प्राचार्य व अपने अभिभावक को दे जानकारी
अधिवक्ता अंकित प्रताप कुंअर छात्रो को आश्वस्त किया कि ऐसे मामले सामने आने पर वे लोक-लाज त्यागकर घर में अपने अभिभावक एवं स्कूल में प्राचार्य को इसकी जानकारी दें. वे दोनों मामले प्रकाश में आने के बाद स्थानीय थाना, चाईल्ड लाईन, अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी वेबसाईट पर जाकर अपनी आपबीती बता सकते हैं. तीनों फोरम में उनकी गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी. साथ ही उनके साथ पुलिस मित्रवत व्यवहार करेगी.
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बाल यौन उत्पीड़न में सगे-संबंधी ज्यादा
छात्रों को संबोधित करते हुए लॉ इंटर्न यश राज सिंह एवं रिसिका आनंद ने बताया कि ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वालों में सगे-संबंधी ज्यादातर लोग होते हैं. ऐसे में पीड़ित चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता. लेकिन अब उन्हें कानून का संरक्षण के साथ-साथ सुरक्षा भी प्रदान की गई है. इसलिए ऐसे मामले सामने आने पर डरें नहीं बल्कि उसका प्रतिकार करें. कार्यक्रम में पीएलवी आकाश सिंह, अरूण रजक, जयंतो नंदी समेत स्कूल की प्राचार्य एवं शिक्षक मौजूद थे.
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