Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड के आवासों और जमीन पर अवैध कब्जा की रिपोर्ट मांगी है. बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने दो सप्ताह में सभी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड से पूछा है कि कितने भूखंड को व्यावसायिक बना कर बेचा गया है. कितने घरों में अवैध कब्जा है. इस संबंध में सुनील चौधरी ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में हाउसिंग बोर्ड के उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसमें कहा गया है कि आवास बोर्ड के घरों में अवैध रूप से रहने वालों को नियमित किया जाएगा.
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