Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय ने बीएयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है. मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में बीएयू-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इसके बाद कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी. 26 अक्टूबर यानि आज ही विश्वविद्यालय में इन पदों के लिए साक्षात्कार लिया जा रहा था.
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बीएयू को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का भी आदेश सुनाया
झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया से रोक के संबंध में डॉ संजीत कुमार और 13 अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गयी है. अधिवक्ता चंचल जैन ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जब तक पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक पूर्व से संविदा के आधार पर नियुक्त लोगों को दोबारा संविदा के जरिए नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता. इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने बीएयू की इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी. कोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से चार हफ्ते में अपनी ओर से जवाब दाखिल करने का भी आदेश सुनाया है.