Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई की दलील पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह घटना मोबाइल चोरी के कारण नहीं हुई है. बल्कि यह एक सुनियोजित अपराध है. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को अगली सुनवाई के दिन इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की नारको टेस्ट रिपोर्ट समेत अन्य रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.
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कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर जतायी थी नाराजगी
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के द्वारा दायर चार्जशीट पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत को अंधेरे में रखते हुए स्टेरियोटाइप चार्जशीट दाखिल की गई है. चार्जशीट में अंकित हत्या की धारा 302 का कोई प्रमाण नहीं, चार्जशीट दाखिल करने का मोटिव को अदालत ने गलत करार दिया था. सीबीआई की कार्रवाई पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबुओं की तरह सीबीआई काम कर रही है.
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सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि दो आरोपियों से पूछताछ की जा रही
इससे पहले सीबीआई ने जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी. जिसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि इस रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है. वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी को स्पेसिफिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.हाईकोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दो आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में कई संबंधित लोगों का संबंध पता चल रहा है, लेकिन इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.
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