Ranchi : धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने CBI कोर्ट से इस केस से जुड़े सभी साक्ष्य और घटना की CCTV फुटेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की डबल बेंच में दोनों दोषियों की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सब्यसांची ने बहस की.
लखन और राहुल ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी है चुनौती
दरअसल धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उत्तम आनंद की हत्या मामले में धनबाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 22 जुलाई ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सीबीआई कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. सीबीआई कोर्ट के इस आदेश को लखन वर्मा और राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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