Ranchi : कटिहार (बिहार) जिला के डीएम उदयन मिश्रा पर अवमानना का मामला अब खत्म कर दिया गया है. झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को अवमानना वाद पर सुनवाई हुई. दरअसल गंगा नदी में मालवाहक जहाज परिचालन की अनुमति नहीं देने से जुड़ा ये मामला है. जिसमें कटिहार डीएम ने कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल किया और कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे अदालत के आदेश का अनुपालन करेंगे. वहीं उन्होंने कोर्ट से माफी भी मांगी. अदालत के इस रुख से कटिहार DM को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई. अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार राज्य सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे थे.
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जय बगरंग बली स्टोन वर्क्स के मालिक ने दाखिल की याचिका
बता दें कि जय बगरंग बली स्टोन वर्क्स के मालिक प्रकाश चंद्र यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा समदा घाट (साहिबगंज,झारखंड) और मनिहारी घाट (कटिहार,बिहार) के बीच गंगा नदी में उनके मालवाहक जहाज के संचालन की अनुमति दी थी. बावजूद इसके रोल-ऑन/रोल-ऑफ था. (रो-रो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) से संचालन की अनुमति नहीं थी. IWAI ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जहाजों का संचालन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1985,राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम,2016,अंतर्देशीय पोत अधिनियम,1917 के प्रावधानों के साथ-साथ भारत सरकार में लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा.
इसके अलावा संथाल परगना डिवीजन के आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता अपने स्वामित्व वाले या वैध समझौते के तहत अपने कितने भी जहाजों/रो-रो जहाजों/बार्जों की फेरी लगा सकता है. याचिकाकर्ता ने कहा कि स्पष्ट आदेश के बावजूद साहिबगंज और कटिहार जिला प्रशासन ने मालवाहक जहाज संचालित करने की अनुमति नहीं दी. और जब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया,तो दोनों जिला प्रशासन ने बाधा उत्पन्न की. इसलिए वह काम करने में असमर्थ हैं और उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है.
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