ने सबस्टेशन, तालाब की जमीन कब्जाई, विस्थापितों को नहीं दिया मुआवजा, मंत्री को ज्ञापन
जमीन किसी की, मुआवजा किसी और को कैसे ?
परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में यह उल्लेख किया है कि, प्रश्नगत भूमि दिनांक 26-12-1978 को केवाला संख्या 9006 के माध्यम से प्राप्त है, जिस पर दाखिल खारिज करवाकर सरकारी मालगुजारी रसीद निगत होता चला आ रहा है. परन्तु उसी जमीन को नारायण राम व बद्री राम दोनों को पिता स्व. तालो राम एवं राजु राम पिता- स्व. नारायण राम गुमो निवासी नितेश चन्द्रवंशी, पिता-नारायण राम को फर्जी तरीके से एक साजिश के तहत बिक्री किया गया है. आवेदक ने आरोप लगाया है कि प्रश्नगत भूमि पंजी-॥ में उनके दादा गोविन्द सिंह के नाम से दर्ज है. इसे भी पढ़ें- कोडरमा">https://lagatar.in/koderma-district-level-committee-meeting-on-chief-ministers-livestock-development-scheme-instructions-issued/25828/">कोडरमा: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को लेकर जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक, निर्देश जारी
फर्जी तरीके से निकासी की जांच के लिए टीम गठित
जमीन के मुआवजे के मामले की गहन जांच के लिए उपायुक्त रमेश घोलप के निदेशानुसार अपर समाहर्ता, कोडरमा की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया गया है. जिसमें अपर समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अवर निबंधक, अंचल अधिकारी कोडरमा शामिल हैं. उपायुक्त ने जांच दल को निर्देश दिया है कि, परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आलोक में प्रश्नगत भूमि की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच की जाए. उसके बाद सुस्पष्ट मंतव्य सहित संयुक्त जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. इसे भी पढ़ें- सरायकेला:">https://lagatar.in/seraikela-an-encounter-between-the-police-and-a-squad-of-10-lakh-naxalite-maharaj-pramanik/25867/">सरायकेला:पुलिस और 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक के दस्ते के बीच मुठभेड़

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