Koderma : झुमरीतिलैया नगर परिषद ने शहर के राजगढ़िया रोड, रांची-पटना रोड, अड्डी बंगला रोड पर आवासीय परिसर के व्यावसायिक उपयोग को लेकर अभियान चलाया. इस दौरान आवासीय परिसर में व्यावसायिक उपयोग के आरोप में 34 लोगों को नोटिस जारी किया गया. नगर परिषद अधिकारियों ने किसी भी भवन के गैर आवासीय या व्यावसायिक उपयोग को लेकर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया.
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7 दिनों के भीतर फार्म भरने की नोटिस
नगर प्रशासक विनीत कुमार ने बताया कि इस दौरान 34 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है. सभी को अगले सात दिनों के भीतर फार्म भरने का समय दिया गया है.नोटिस में कहा गया कि झारखंड म्युनिसपैलिटी ट्रेड लाइसेंस रेगुलेशन 2017 की विभिन्न धाराओं के तहत व्यावसायिक परिसर, दुकान, भवन को तत्काल सील करते हुए 25 हजार रुपये तक जुर्माना और छह माह तक कारावास अथवा दोनों सजा दी जा सकती है. नगर प्रशासक ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस में 100 स्क्वायर फीट तक 300 रुपये सालाना, 101 से 500 स्क्वायर फीट तक 500, 501 से 1000 स्क्वायर फीट तक 15 सौ, 1001 से ऊपर 25 सौ रुपये सालाना जमा करना होगा. अभियान में प्रशिक्षु कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता, सीटी मैनेजर प्रशांत भारतीय और सतीश कुमार शामिल थे.
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