Koderma : जयनगर के देवीटाड निवासी हाफिज गुलाम साबिर की गला रेत कर हत्या किए जाने एवं शव को छुपाने की नीयत से जंगल में फेंक दिए जाने के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शनिवार को तीन आरोपियों तौफीक अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी और मोहम्मद इदरीस अंसारी (तीनों जयनगर निवासी) को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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यह मामला वर्ष 2015 का है. घटना की सूचक मृतक की पत्नी नाजिया परवीन ने पुलिस के समक्ष बयान देते हुए मामला दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि 08 अगस्त 2015 को मेरे पति संध्या करीब 4:30 बजे घर से बाहर निकले थे जब रात्रि 9:30 बजे तक घर नहीं लौटे तो उन्होंने अपने घर वालों को बताया और लोग उन्हें खोजने के लिए नए घर पर गए. जब वहां उनके पति को नहीं पाया तो उनके मोबाइल पर फोन करने लगी तो वह स्विच ऑफ मिला. दूसरे दिन सुबह चंचाल पहाड़ी के निकट एक शव पाए जाने की सूचना मिली जो का था. उन्होंने कुछ लोगों पर साजिश के तहत उसके पति की हत्या की जाने की बात कही थी.