Jamshedpur (Ashok Kumar) : कदमा की रहने वाली शादी-शुदा महिला से दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में फंसे सीजीपीसी के पूर्व प्रधान सरदार गुरमुख सिंह मुखे की अग्रिम जमानत याचिका को सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका पर सुनवायी प्रधान जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत कर रही थी. अदालत को सोमवार को ही केस डायरी सौंपी गयी थी.
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क्या था मामला
घटना कदमा थाना क्षेत्र की है और इस संबंध में 5 नवंबर को ही मामला दर्ज कराया गया था. मामला दर्ज कराने के साथ ही महिला की ओर से पुलिस दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने का वीडियो भी सौंपा गया था. दो बच्चों की मां ने मामले में कहा था कि 2 नवंबर को मुखे उसके घर पर आया था और उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार किया. इसके डेढ़ माह पहले भी मुखे ने हथियार का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार किया था. इस बीच उसे परिवार के साथ जान से मार देने की धमकी भी दी गयी थी. घटना के बाद एसएसपी के आदेश पर कदमा पुलिस ने मामला दर्ज किया था. मुखे को 25 नवंबर को कोर्ट ने सीजीपीसी चुनाव के लिये नोमिनेशन के लिये 28 नवंबर को सुनवायी होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था.
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