Latehar : लातेहार जिला के नगर प्रशासक राजीव रंजन ने कहा कि अब जिले में विवाह का निबंधन अनिवार्य होगा. कहा कि सरकार के अवर सचिव नगर सुधार विभाग, झारखंड, रांची के ज्ञापांक (17) 30 अप्रैल 2024 के द्वारा अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है. इसके अनुसार विवाह का निबंधन अनिवार्य है.
शहरी निकाय के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निबंधन पदाधिकारी नामित किया गया
राजीव रंजन ने कहा कि उक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के तहत विवाह के निबंधन के लिए शहरी क्षेत्र के शहरी निकाय के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निबंधन पदाधिकारी नामित किया गया है. श्री रंजन ने नगर निकाय क्षेत्र में होने वाले विवाह का निबंधन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है. उन्होंने निबंधन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा से संपर्क करने का आग्रह किया है
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