Koderma: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा द्वारा मोबाइल कोर्ट सह कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. यह आयोजन चंदवारा प्रखंड के कांको पंचायत भवन में किया गया. इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता ऋतम कुमारी ने कहा कि प्राधिकार समाज के अनाथ, गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में विधिक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है.
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बाल विवाह कानूनन जुर्म
कहा कि इस मोबाइल कोर्ट का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है. ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके. उन्होंने लोगों से दूसरों को जागरूक करने की अपील की. प्राधिकार के रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा द्वारा ही कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीन विकास कर सकता है. कहा कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है. इसके लिए कठोर दंड के प्रावधान हैं. उन्होंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं संबंधित कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी.
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सभी को होनी चाहिए कानून की जानकारी
इस दौरान वक्ताओं ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी सभी को होनी चाहिए. जानकारी नहीं होने पर लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कार्यक्रम का संचालन उपमुखिया सुरेन्द्र यादव ने किया. इस अवसर पर पीएलवी विकास कुमार ओर मनी कुमारी समेत कई लोग मौजूद थे.
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