Surat : रेप केस में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सोमवार को ही गुजरात के सेशन्स कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया था. कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सोमवार को कोर्ट में आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सोमवार को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और आईपीसी की धारा 376 , 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया था.
कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को दोषी माना. वहीं छह अन्य आरोपियों, जिनमें आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार अन्य शिष्यों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. वहीं आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई.
इससे पहले कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम को उम्रकैद देने की मांग की थी. साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए. बता दें कि आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद हैं, जहां वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया. इस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी. FIR के मुताबकि महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया था. महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी. मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी.
अभियोजक कोदेकर ने कहा कि आसाराम ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन हमने मांग की है कि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है. ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की है.
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