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Home व्यापार

30 जून से पहले पैन को आधार से कर लें लिंक, वरना देनी पड़ेगी पेनल्टी

by Lagatar News
23/06/2022
in व्यापार

LagatarDesk : क्या आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. तो जितना जल्दी हो सके पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें. क्योंकि आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून को खत्म होने वाली है. डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन को आधार से लिंक करना मुश्किल तो होगा ही. साथ ही आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. (पढ़े, मांडर उपचुनाव : रांची डीसी ने कंट्रोल रूम का लिया जायजा, सुबह 11 बजे तक 29.13 फीसदी मतदान)

1 जुलाई से दोगुना भरना होगा जुर्माना

बता दें कि पैन और आधार को लिंक करने की वास्‍तविक समयसीमा 31 मार्च थी. यानी 31 मार्च के बाद अगर आप पैन और आधार को लिंक करवा रहे हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं 30 जून के बाद अगर आपने पैन-आधार लिंक कराना चाहा तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यानी जुर्मानी की राशि 1 जुलाई से दोगुनी बढ़ जायेगी.

इसे भी पढ़े : NCP चीफ शरद पवार को मलाल, शिवसेना विधायकों की बगावत की सूचना गृह मंत्रालय और इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं दी

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केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने जारी की थी नोटिफिकेशन

मालूम हो कि केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया था. बोर्ड ने कहा था कि जिन करदाताओं ने अपना पैन-आधार अभी लिंक नहीं किया है, वे 30 जून तक 500 रुपये का जुर्माना भरकर यह काम पूरा कर सकते हैं. 1 जुलाई से 31 मार्च, 2023 तक पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 जुर्माना देना होगा.

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पैन-आधार नहीं हुआ लिंक तो होगी परेशानी

अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आप ये काम तुरंत कर लें. क्योंकि बिना पैन कार्ड के आप इसमें पैसे नहीं लगा सकते हैं. इसके अलावा एक आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में भी मुश्किल होगी. आधार और पैन लिंक नहीं होने पर हर ट्रांजेक्शन पर आपको ज्यादा टीडीएस देने पड़ेंगे. अगर आप पीएफ का पैसा निकालते हैं और पैन लिंक नहीं होन तो आपको ज्यादा टीडीएस कटेगा. जिन अकाउंट होल्डर्स का पैन लिंक है, उनसे 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है. लेकिन जिनका पैन लिंक नहीं होता है उनसे तीन गुना से अधिक टीडीएस वसूल किया जाता है.

पैन-आधार लिंक नहीं होने पर पैन हो जायेगा इनवैलिड

इतना ही नहीं अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो अपना आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे. इससे आपका रिफंड भी अटक सकता है. क्‍योंकि आयकर कानून के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जायेगा. ऐसे में आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन में अपने पैन का इस्‍तेमाल भी नहीं कर सकेंगे. किसी काम के लिए आप इनवैलिड पैन देंगे तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

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घर बैठे आसानी से लिंक करें पैन-आधार

  • सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
  • यहां आधार कार्ड पर दिया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा.
  • इसके बाद स्‍क्रीन पर दिख रहे कैप्‍चा कोड भरकर इंटर करें.
  • आखिर में लिंक आधार पर क्लिक करते ही आपका पैन और आधार जुड़ जायेगा.

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