Bhopal: मध्यप्रदेश की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून की मंजूरी दे दी है. शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने कल धर्म स्वतंत्र विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक को अब विधानसभा में पेश किया जायेगा. मध्यप्रदेश में 28 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरु होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है.
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धर्म परिवर्तन को लेकर दंड के कड़े प्रावधान
जानकारी के मुताबिक धर्म स्वतंत्र विधेयक में धर्म परिवर्तन को लेकर दंड के कड़े प्रावधान किये गये हैं. धर्म परिवर्तन का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान विधेयक में किया गया है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मीडिया को बताया है कि कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में 1-5 साल की जेल और कम से कम 25 हजार रुपया आर्थिक जुर्माने का प्रावधान लाया गया है. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति महिला, नाबालिग या एससी-एसटी को धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 2-10 साल की सजा हो सकती है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. हालांकि विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म में विवाह कर सकता है. लेकिन इसके लिये जिला के डीसी के कार्यालय में एक माह पूर्व आवेदन देना होगा.
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