NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी है. इस आदेश से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को करारा झटका लगा है.
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अदालत ने अभिषेक और उनकी पत्नी को राहत भी दी
SC ने कहा कि ईडी 24 घंटे के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है. हालांकि अदालत ने अभिषेक और उनकी पत्नी को राहत भी दी है. ईडी उन्हें दिल्ली बुलाने की बजाय कोलकाता में ही पूछताछ करेगी. जान लें कि अभिषेक ने अदालत से दिल्ली जाने से छूट की मांग की थी.
ममता सरकार द्वारा ईडी की पूछताछ का लगातार विरोध किया जा रहा था. जानकारों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्रीय एजेंसियों से टकराव के बीच बंगाल सरकार को परेशानी में डालने वाला है. SC ने अपने फैसले में बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि जांच अधिकारियों के सामने किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए. बदसलूकी नहीं होनी चाहिए.
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बंगाल सरकार को आदेश, वह ईडी की जांच में सहयोग करे
अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में ईडी के मुख्यालय आकर पूछताछ से छूट मिले. कहा कि बंगाल उनका गृह राज्य और वह वहीं पर मामले की जांच में सहयोग करना चाहता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह ईडी की जांच में सहयोग करे. इसके साथ ही ईडी को इस बात की परमिशन दी है कि यदि बंगाल में कोई जांच में बाधा डालता है या फिर अधिकारियों से बदसलूकी की जाती है तो वह कोर्ट में आ सकता है.
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अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खिलाफ वारंट पर स्टे
अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने जमानती वॉरंट जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. जांच एजेंसी द्वारा लगातार कई समन भेजे जाने और जवाब नही मिलने पर यह समन जारी किया गया था. बता दें कि बंगाल कोयला स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपियों में रुजिरा बनर्जी का भी नाम भी शामिल है. टीएमसी में उनके भतीजे को दूसरे नंबर का नेता माना जाता है. ऐसे में ईडी की जांच में सहयोग करने का आदेश ममता बनर्जी के लिए झटका है.