Ranchi : सरकार गिराने के लिए कैश लेने के आरोपी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जीरो FIR से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाये. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और विधायक अनूप सिंह उर्फ़ जयमंगल सिंह को इस मामले में काउंटर एफ़िडेविट दायर करने का निर्देश दिया है.
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ज़ीरो FIR के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
बता दें कि विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में कराई गई ज़ीरो FIR के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में हुई. विधायक राजेश कच्छप की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट में बहस की.
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