Ranchi: राज्य मनरेगा आयुक्त बी राजेश्वरी ने सभी उपायुक्तों को मनरेगा योजना के क्रियान्वयन एवं ससमय भुगतान के लिए पूर्व के निर्देश का पालन करने का आदेश दिया है. इस संबंध में उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के बाद पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रासंगिक पत्र से नई व्यवस्था लागू की थी. जिसके तहत पंचायत स्तरीय योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के कार्यकारी समिति द्वारा करने का प्रावधान किया गया था. जो कार्यकारी समिति के गठन की तिथि के अगले 6 महीने के लिए प्रभावी था.
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योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन व भुगतान का निर्देश
उन्होंने कहा कि जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार इसके आलोक में गठित कार्यकारी समिति का कार्यकाल अधिकांश जिलों में समाप्त हो गया है. लेकिन शेष जिलों में निकट भविष्य में समाप्त हो रहा है. ऐसी परिस्थति में मनरेगा अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मजदूरों को ससमय मजदूरी भुगतान में परेशानी होगी. इसलिए उक्त आलोक में मनरेगा अन्तर्गत योजनाअनों में होने वाले विभिन्न प्रकार के व्यय के नियमानुसार एवं ससमय भुगतान विभागीय पत्र संख्या N (19) दिनांक 05.01.2021 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाए. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था/ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति के गठन के उपरांत विभागीय पत्रांक N 42 अनु. दिनांक 08.01.2021 स्वतः प्रभावी होगा.
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