NewDelhi : आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया. बता दें कि सत्येंद्र जैन के साथ वैभव और अंकुश जैन भी आरोपी हैं. इनकी भी जमानत याचिका खारिज हो गयी है.
Delhi | The Rouse Avenue Court dismisses bail plea of Delhi Minister Satyendar Jain and two others in the money laundering case. Jain was arrested on May 30th under sections of the Prevention of Money Laundering Act by Enforcement Directorate.
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— ANI (@ANI) November 17, 2022
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तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं
बता दें कि सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. जमानत नहीं मिलने से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कोर्ट ने आज दो बजे अपना फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने फैसला स्थगित किया था. सुबह इस बात को लेकर चर्चा थी कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं. इसके पहले आदेश तैयार नहीं होने की वजह से कोर्ट ने फैसला स्थगित कर दिया था. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया
जैन ने आरोप लगाया है कि मंत्री होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है. उन्होंने जमानत के लिए अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था. उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा था कि जांच एजेंसियों (सीबीआई और ईडी) के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं इसलिए उनको हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि वे लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं. पर कोर्ट ने यह सब अनसुना कर दिया.