Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने अपने ही बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने राकेश राउत पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 8 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना को 8 अक्तूबर 2018 को गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में अंजाम दिया गया था. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने बहस की. दोषी राकेश राउत सीआरपीएफ में हवलदार के पद से 2005 में सेवानिवृत्त हुआ था. उसने अपने बेटे को सिर्फ़ इसलिए गोली मार दी थी, क्योंकि उसके बेटे ने सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं की और पिता से बहस कर ली.
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