Jamshedpur : साकची स्थित राजेन्द्र विद्यालय परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने के मामले का एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) ने डीसी को जांच करने का आदेश दिया है. आयोग ने इस मामले में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र भेजा है. डीसी जांच कर एनसीपीसीआर को 20 दिनों में रिपोर्ट भेजेंगे. जानकारी हो कि स्कूल परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने की शिकायत जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार ने आयोग से की थी. उन्होंने बताया था कि राजेन्द्र विद्यालय परिसर में दो बैंकों के एटीएम का संचालन कर इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है.
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यह झारखंड शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की कंडिका 12 (1) (घ) एवं झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम-2017 की धारा 7अ (3) का उल्लंघन है. झारखंड शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 और अधिनियम-2017 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी शैक्षिक परिसर (अन्य संरचना, मैदान आदि) का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के लिए किया जा सकता है. लेकिन राजेन्द्र विद्यालय परिसर में केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक के अलावा केनरा बैंक का एटीएम खोलकर व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. शिकायत में एक बैंक एवं दो एटीएम का फोटोग्राफ भी भेजा गया था. शिकायत में बैंक और एटीएम को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गई थी.