New Delhi: गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी को लेकर कंटेनमेंट जोन, सर्विलांस और सावधानी को लेकर नयी गाइडलाइंस जारी की है. इसमें जिन इलाकों में पाबंदी लगायी गयी है. वहां पर सख्ती से नियमों का पालन करने को कहा गया है. ताकि कोरोना के मामलों में जो गिरावट आयी है, उसे बरकरार रखा जा सके.
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देशित किया है.
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राज्य सरकार अपने हिसाब लगायें प्रतिबंध
सरकार ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आंकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल प्रतिबंधित क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं. साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जायेगी. यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी जिम्मेदार होंगे. साथ ही उन्हें कंटेनमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन भी कराना होगा.
जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे. सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की आवश्यकता है.
जिन शहरों में साप्ताहिक सकारात्मकता दर 10% से अधिक है, संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का सख्ती से पालन करें.
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