NewDelhi : मोदी सरकार डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने की कवायद में है. सरकार ने यूट्यूब पर करेंट अफेयर्स और न्यूज के वीडियोज अपलोड करने वालों के लिए नये नियम और शर्तें जारी की हैं. नियमानुसार यूट्यूब पर चैनल चलाने वालों (क्रिएटर्स) को 5 जनवरी से पूर्व अपने अकाउंट की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मुहैया करानी होगी.
जान लें कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार लगभग 9 माह पहले इंडियन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 लेकर आयी थी. इस क्रम में डिजिटल मीडिया के विभिन्न माध्यमों को कैटेगराइज किया गया है.
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गाइडलाइन में चार तरह के प्लेटफॉर्म्स
बता दें कि 25 फरवरी 2021 को जारी गाइडलाइन में सरकार ने चार तरह के प्लेटफॉर्म्स का प्रावधान किया है. इनमें पहला है इंटरमीडिएरीज. दूसरा सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, तीसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज और चौथा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं. इनमें से यूट्यूब इंटरमीडिएरीज के अंतर्गत आता है.
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इंटरमीडिएरीज क्या है
इंटरमीडिएरीज ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को कहा जाता है, जो यूजर्स के कंटेंट को ट्रांसमिट और पब्लिश तो करता है, लेकिन न्यूज मीडिया की तरह उस कंटेंट पर उसका कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं रहता. इंटरमीडिएरीज आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं या ऐसी वेब सर्विसेज हो सकती हैं जो आपको कंटेंट अपलोड करने, पोस्ट करने या पब्लिश करने की इजाजत देती हैं.