Ranchi : 27 अक्तूबर 2013 को पटना रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान में पीएम मोदी की हुंकार रैली में सात सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस मामले में ठीक आठ साल बाद एक नवंबर को पटना के विशेष एनआईए कोर्ट ने रांची के छह आतंकी समेत नौ आतंकियों को सजा सुनायी है. एनआईए कोर्ट पटना ने नौ आतंकियों सजा सुनायी है, जिनमें चार आतंकियों को मौत की सजा, दो आतंकियों को उम्रकैद, दो आतंकियों को 10 साल की कैद और एक आतंकी को सात साल की सजा सुनायी है.
गौरतलब है कि इससे पहले बीते 27 अक्टूबर को इस मामले में नौ आतंकियों को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था. जिन आतंकियों को सजा सुनायी गयी, उनमें रांची के छह, यूपी के एक और रायपुर के दो आतंकी शामिल हैं. वहीं एक अन्य आरोपी फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. जिन लोगों को सजा सुनाई उनमें रांची के इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ करिया उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, फिरोज आलम उर्फ फिरोज असलम और मोजिबुल्लाह अंसारी के अलावा रायपुर के उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन और यूपी मिर्जापुर के अहमद हुसैन शामिल हैं.
जानें, किसको क्या सजा सुनायी गयी
पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में दोषी रांची के रहने वाले आतंकी इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह को फांसी की सजा और उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा हुई है. अहमद और फिरोज को 10-10 साल की सजा और इफ्तिखार को 7 साल की सजा सुनायी गयी है.
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छह लोगों की हुई थी मौत, 80 से अधिक लोग हुए थे घायल
गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में एक के बाद एक कई बम ब्लास्ट हुए थे. मोदी तब भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे. इसके अलावा पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर भी बम ब्लास्ट हुआ था. इन धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है.
पांच आतंकियों को अन्य मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा हो चुकी है
इस मामले में आरोपित पांच आतंकियों को अन्य मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है. इसमें उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजीबुल्लाह अंसारी व इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम शामिल हैं. इनमें से इम्तियाज, उमेर, अजहर, मोजिबुल्लाह और हैदर को बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है.
एक आरोपित को जुवेनाइल कोर्ट ने दी थी 3 साल की सजा
इस कांड का मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत दस के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गयी थी. सभी आरोपितों को बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है. इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. अभी 10 आरोपितों के मामले की सुनवाई पूरी हुई है. ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड द्वारा एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है.
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जानिए क्या है घटनाक्रम
27 अक्टूबर 2013
पहला धमाका : सुबह 9:30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के शौचालय में
दूसरा धमाका : सुबह 11:40 बजे गांधी मैदान के बाहर उद्योग भवन के पास
तीसरा धमाका : दोपहर 12:05 बजे गांधी मैदान के बाहर रीजेंट सिनेमा के पास
चौथा धमाका : दोपहर 12:10 बजे गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास
पांचवां धमाका : दोपहर 12:15 बजे गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास
छठा धमाका : दोपहर 12:20 बजे गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास
सातवां धमाका : दोपहर 12:45 बजे गांधी मैदान के बाहर चिल्ड्रेन पार्क के पास
01 नवंबर 2013: एनआइए ने संभाली जांच की कमान, दिल्ली के एनआईए थाने में दर्ज की प्राथमिकी
21 अगस्त 2014: एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी
06 अक्टूबर 2021 : पटना की एनआइए कोर्ट में बम धमाकों की सुनवाई पूरी
27 अक्टूबर 2021: नौ आतंकियों को दोषी करार दिया गया
01 नवंबर 2021: नौ आतंकियों को सजा सुनायी गयी
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