Noamundi (Sandip Kumar Prasad) : केंद्र सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि शारीरिक अक्षमता के कारण किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए. यहीं नहीं, अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान विकलांग होने या मेडिकल आधार पर वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) मांगे, तो उसे सर्विस जारी रखने को कहें. कार्मिक विभाग ने विकलांगों को समानता के अधिकार कानून का हवाला देते हुए यह गाइडलाइन जारी की है.
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पे-स्केल व सर्विस बेनीफिट में नहीं होगा कोई बदलाव
इसमें कहा है कि सरकार या विभाग अपने कर्मचारी को ऐसी स्थिति में समझाएं कि उसके पे-स्केल और सर्विस बेनीफिट में कोई बदलाव नहीं होगा.आदेश में यह भी साफ है कि यदि कोई विकलांग होने के बाद अपने पहले वाले काम के लिए उपयुक्त नहीं हो तो उसके स्केल या पद में बदलाव किए बिना उसे दूसरा काम सौंपा जाए. बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन इंटक के उपाध्यक्ष दिलबाग सिंह ने गुवा स्थित इंटक कार्यालय में सेल कर्मियों को बैठक कर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि लोग नौकरी के दौरान विकलांग होने पर वीआरएस ले लेते हैं. इसलिए यह गाइडलाइन बनाई गई है.
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