Ranchi/Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर राज्यसभा सांसद और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की और शिबू सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन, उनके परिवार के सदस्यों व अन्य के नाम पर बड़ी संपत्ति जमा करने को लेकर शिकायत दर्ज की थी. शिकायत में सीबीआई जांच की मांग की गई थी. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने लोकपाल की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लोकपाल की कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन से मांगा है जवाब
निशिकांत दुबे के अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि शिबू सोरेन ने अदालत के सामने झूठ बोला, कि उन्होंने उन्हें और लोकपाल को अग्रिम नोटिस भेजा है. उन्होंने अदालत को गुमराह किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पक्षीय निर्णय दिया और लोकपाल की कार्रवाई को रोक दिया. इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ निशिकांत ने हस्तक्षेप याचिका (IA) दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनके मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर रोक के आदेश को खत्म किया जाए.
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