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दो फेज में किया जाएगा ई-इपिक लांच
ई-इपिक दो फेज में लॉच किया जाएगा. 25 जनवरी को इसके लांच के बाद से ही यह सबसे पहले उन मतादाताओं के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने हाल में ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया है. जिनका मतदाता सूची में मोबाइल नंबर लिंक्ड है. वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई-इपिक डाउलोड कर सकते है. दूसरा फेज 1 फरवरी से शुरु होगा. इसमें सभी मतदाता ई-इपिक के जरिए अपना वोटर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. जो भी मतदाता ई-इपिक के जरिए वोटर कार्ड चाहते है उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए. वोटर कार्ड प्रिंट करवाने के लिए नहीं लगाना होगा एजेंसी का चक्कर- उप-निर्वाचन पदाधिकारी रांची जिले के उप-निर्वाचन पदाधिकारी बिपिन बिहारी ने बताया कि वोटर कार्ड के डिजिटल होने से अब लोगों को इसे निकलवाने के लिए इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब लोग इसे कङी से भी प्रिंट करवा सकते है. पहले जिले में एक ही एजेंसी थी जो कार्ड प्रिंट करती थी. लोगों को एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ता था. पर अब वे कही से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं.इसे भी पढ़ें- गणतंत्र">https://lagatar.in/preparation-for-republic-day-models-seen-in-desi-clothes-demand-for-women-safety/20312/">गणतंत्र
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जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, कैसे करें रेजिस्ट्रेशन
जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है. वे nvsp.in या voterportal.eci.gov.in पर जाकर अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं. इसके बाद आपका मोबाइल नंबर मतदाता सूची से रजिस्टर्ड हो जाएगा. इसके बाद आप ई-इपिक के जरिए अपना ई वोटर कार्ड डाउननोड कर सकते हैं.कैसे किया जा सकता है ई-इपिक डाउनलोड
- वोटर पार्टल पर रजिस्टर या लॉग इन करें.
- एपिक नंबर या फॉर्म नंबर डालें. (इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा)
- मोबाइल पर आए ओटीपी की पुष्टि करें.
- ई-इपिक डाउलनोड करें.
सोशल मीडिया, स्थानीय चैनल, डिसप्ले बोर्ड के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरुक
ई-इपिक पहल के प्रचार-प्रसार के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीसी को भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश दिए है. ई-इपिक के लिए इन सभी अधिकारियों को लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए उन्हें लिए सभी प्रमुख स्थानों पर इसका पोस्टर लगवाने को कहा गया है. इसके साथ ही इससे जुड़े वीडियो को भी स्थानीय चैनल, सूचना विभाग की गाड़ी, डिसप्ले बोर्ड और सोशल मीडिया पर दिखाये जाने का निर्देश दिया है. इसे भी देखें-

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