LagatarDesk : DigiLocker एक ऐसा तरीका है जिसके तहत आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सुरक्षित रख सकते हैं. इसे Ministry of Electronics and Information Technology ने लॉन्च किया है. DigiLocker में डॉक्यूमेंट सेव रखने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है. साथ ही ऑरिजनल डॉक्यूमेंट को खोने का डर भी नहीं रहेगा.
क्या है DigiLocker
दरअसल यह आपके आधार कार्ड और फोन नंबर से लिंक होता है. इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी PDF, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड कर के सेव रख सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप ई-साइन भी कर सकते हैं. ये बिल्कुल सेल्फ-अटैच्ड फिजिटल डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है.
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ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं DigiLocker
- इसके लिए आप सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट पर जाये. फिर अपने स्मार्टफोन में DigiLocker ऐप डाउनलोड करें..
- अब आप अपने आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से अपनी यूजर आईडी बनाये.
- ऐप ओपन करने के बाद Get Started के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- फिर Create Account पर क्लिक करें. इसके बाद आपसे आपका नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी पिन, ईमेल आईडी और आधार नंबर डालने के लिए कहा जायेगा.
- यह सब करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आयेगा. उस OTP को डालकर सबमिट कर दें.
- फिर आपको यूजरनेम बनाने के लिए कहा जायेगा. यहां आप अपने मुताबिक कोई भी यूजरनेम बना सकते हैं. फिर नीचे दिये गये ओके पर क्लिक करें. आपका अकाउंट बन जायेगा.
- अब आपके सामने DigiLocker का इंटरफेस ओपन हो जायेगा.
- आप जिस भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने एक पॉप-अप आ जायेगा जिसमें आपसे परमिशन मांगा जायेगा. इस पर OK करें..
- OK करने के बाद आपके पास एक बार फिर से OTP आयेगा उसे डाले और Continue पर टैप करें.
- इसके बाद आप देखेंगे कि आपका आधार कार्ड आपके Issued Documents में सेव हो गया है.
- इसी तरह से आप अपना पैन कार्ड, LIC ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट्स आदि को यहां सेव कर सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की भी दिखा सकते हैं सॉफ्ट कॉपी
केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने भी डिजी लॉकर और एम-परिवहन एप को कानूनी मान्यता दे दी है. इसके तहत इसमें सेव किये गये डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जायेंगे. यानी आपको डीएल और आरसी अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है. सरकार के फैसले के मुताबिक, अगर आप डिजिलॉकर और एम-परिवहन एप में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपको ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की हार्ड कॉपी दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.
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