Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बंग्लादेश से सटे इलाकों में हो रहे घुसपैठ पर केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने डेनियल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में बढ़ी मदरसों की संख्या
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि संथाल परगना के वैसे जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित योजना के तहत झारखंड की आदिवासी लड़कियों से लव जिहाद के तहत शादी करते हैं. इसे रोका जाना चाहिए. उन्होंने अदालत को बताया कि पिछले कुछ वर्षों में संथाल परगना के बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए जिलों में अचानक मदरसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. अदालत को लगभग 46 मदरसों की सूची भी प्रार्थी ने पेश की जो नए बने हैं.
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मदरसों में हो रहे देश-विरोधी कार्य- प्रार्थी
प्रार्थी ने आरोप लगाया कि इन मदरसों से देश विरोधी कार्य हो रहे हैं. लव जिहाद के नाम पर आदिवासी युवतियों का शोषण हो रहा है, और घुसपैठिये जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं. याचिका में अदालत से इसकी जांच कराने का आग्रह किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.