Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में फीस माफी से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने झारखंड अन एडेड प्राइवेट एडुकेशन एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है.
दरसल कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फ़ीस लिए जाने के विरोध में कई शिकायतें आयी थीं.
जिसके बाद राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था और सरकार के इसी आदेश के खिलाफ जिप्सा ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए झारखंड सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है.
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8 दिसंबर को होगी अंतिम सुनवाई
मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में पक्ष रखा. वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत में बहस की.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने स्कूल फ़ीस से जुड़े मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. यह जानकारी इस मामले से जुड़े अधिवक्ता अभय मिश्रा ने दी. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को फिर से निर्णय लेते हुए शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया था.
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