Jamtara जामताड़ा थाना क्षेत्र में दो साल पहले के दोहरे हत्याकांड में मंगलवार 30 नवंबर को एडीजे वन श्रीशदत्त त्रिपाठी की अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने जामताड़ा थाना संख्या 134/19 में सुनवाई के बाद 27 नवंबर को ही देवघर जिला के मधुपुर निवासी बहादुर रवानी को दोषी माना था. मंगलवार को फैसले की सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल में बंद अभियुक्त की पेशी हुई. कोर्ट ने अभियुक्त को भादवि की धारा 302 और 120 बी/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पूरे मामले में डॉक्टर और पुलिस सहित 07 लोगों ने गवाही दी थी. सजा के बिंदु पर फैसला को लेकर कोर्ट परिसर में सुबह से गहमा-गहमी दिखी।
क्या है मामला:
13 सितंबर 2019 को बहादुर रवानी अपनी पत्नी राधा देवी को अपने घर ले जाने के लिए ससुराल राक्खाबन आया था. परंतु सास एवं अन्य ने बीमारी का बहाना बनाकर उसे भेजने से इंकार कर दिया. आरोपी को अपनी पत्नी पर दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध का शक था. इसी शक के आधार पर उसने दिन सुबह लगभग 3:30 बजे टांगी से अपनी पत्नी राधा देवी तथा सास सरस्वती देवी को कुल्हाड़ी से काट डाला था. न्यायालय ने अपने आदेश में Till Natural death. ( मृत्यु होने तक ) लिखा है. साथ ही नौ वर्ष के बच्चे को विक्टिम कंपनसेशन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मुआवजा के लिए भी लिखा है.
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