Akshay Kumar Jha
Ranchi: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक-इंटरमीडीएट स्तर) संचालन नियमावली 2015 में संशोधन किया जा रहा है. नए नियमावली के तहत अब झारखंड राज्य में मैट्रिक और इंटर स्तर की नियुक्तियों के लिए वो ही अप्लाई कर सकेंगे. जिन्होंने झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं को पास किया है. मतलब मैट्रिक स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन वो ही कर सकते हैं, जिन्होंने मैट्रिक झारखंड से पास की है और इंटर स्तर की परीक्षाओं के लिए भी इंटरमीडिएट झारखंड से ही पास करना अनिवार्य हो जाएगा. कार्मिक विभाग की तरफ से नियमावली संशोधन का काम तेजी से किया जा रहा है.
झारखंड सरकार की तरफ से राज्य में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है. इससे पहले ग्रुप सी और डी की नियुक्तियों के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है.
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उम्र में छूट उन्हीं को जो होंगे यहां के स्थानीय निवासी
इस संशोधन के बाद ग्रुप सी और डी के लिए ऐसे कैंडीडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो स्थानीय तो हैं, लेकिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षा किसी दूसरे राज्य से पास की है. वहीं आरक्षण और उम्र सीमा में छूट उन्हें दी जाएगी जो झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे. चूंकि नयी सरकार ने पुरानी सरकार की स्थानीय नीति को अभी रद्द नहीं किया है, ऐसे में राज्य में जो स्थानीय नीति लागू है उसके मुताबिक ही काम होगा.
नियमावली बदली नहीं जाएगी होगा संशोधन
ग्रुप सी और डी की नियुक्तियों के लिए परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में रघुवर दास की सरकार ने की थी. जिसके बाद माना जा रहा था, इस नियमवाली को हेमंत सरकार बदलेगी. लेकिन इस नियमावली को बदला नहीं जा रहा है, बल्कि इसमें संसोधन किया जा रहा है. नियमवाली में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि ग्रुप सी और डी की परीक्षा के लिए मैट्रिक और इंटर कहां से पास करना है. जिसे अब संशोधित किया जा रहा है.
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