Ranchi/ Kolkata: झारखंड में बालू घाट की बंदोबस्ती पर अगले आदेश तक रोक का आदेश दिया गया है. यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने दिया है. भूमि अधिग्रहण ,विस्थापन एवं पुनर्वास समिति के द्वारा NGT में वाद दायर किया गया था. वादी के अधिवक्ता विनय तिवारी के मुताबिक, ट्रिब्युनल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है. इसके साथ NGT ने राज्य सरकार, खनन विभाग, JSMDC, SEIAA और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है.
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वादी की ओर से NGT के समक्ष कौशाली बनर्जी और विनय तिवारी ने पक्ष रखा. सुनवाई के बाद ट्रिब्युनल ने झारखंड में 14 जुलाई तक किसी भी बालू घाट की बंदोबस्ती पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. भूमि अधिग्रहण,विस्थापन एवं पुनर्वास समिति में NGT का दरवाज़ा खटखटा कर झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की मांग की थी.
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