NewDelhi : ज्ञानवापी मस्जिद केस में जज का फैसला गलत है. आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग देश में तमाशा कर रहे हैं. देश आस्था से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा. इस केस में कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश को गलत करार देते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही. ओवैसी गुरुवार को एबीपी न्यूज पर सुमित अवस्थी के साथ बातचीत कर रहे थे.
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मैं एक मस्जिद खो चुका हूं….
इस क्रम में उन्होंने कहा, जैसे बाबरी को छीना गया, उसी तरह उस तारीख को दोहराया जा रहा है. मैं एक मस्जिद खो चुका हूं, जबकि एक अन्य को खोने के लिए तैयार नहीं हूं कोर्ट के जज साहब का फैसला गलत है मुझे इससे असहमत होने का अधिकार है. उन्होंने उदाहरण दिया, मैं अगर कहूंगा कि पीएम के घर या ऑफिस के नीचे मस्जिद है, तब क्या आप मेरी बात मान लेंगे और खुदाई करवायेंगे?
जब बाबरी का फैसला आया था, तब मैंने कहा था कि वह फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया है. लोग इसे इस्तेमाल करेंगे. यह बात आज सच साबित हो रही है. मैं कहूंगा कि इंटेलिजेंस ऑफिस के नीचे मस्जिद है, उसे खोदना चाहिए तो ऐसा होगा क्या?]
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कोर्ट के फैसले की विहिप ने तारीफ की
ज्ञानवापी मस्जिद केस में कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले की विहिप ने तारीफ की है. आशा व्यक्त की है कि सच्चाई जल्द सामने आ जायेगी. साथ ही विहिप ने मस्जिद प्रबंधन समिति से कोर्ट के फैसले के अनुपालन में सहयोग करने की अपील भी की. विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, देश को अब उम्मीद करनी चाहिए कि पांच दिनों में सर्वे पूरा होने के बाद वे कोर्ट के सामने सच रख सकेंगे. कहा कि आपत्ति करने की बजाये सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए.
कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने से जुड़ी याचिका रद्द
वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने से जुड़ी याचिका रद्द कर दी. साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया. कोर्ट ने इसके साथ ही पूरे कैंपस परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये हैं.