Saurav Singh
Ranchi : नौ साल बाद पाकुड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी मामले की सीआईडी की जांच पूरी हो गयी है. सीआईडी जांच में अप्राथमिक अभियुक्त नायर शेख, हलीम शेख, इनामुल शेख को निर्दोष बताया गया. प्राथमिक अभियुक्त महबुल शेख के खिलाफ साक्ष्य की कमी दिखाते हुए अप्राथमिक अभियुक्त मोजिबुल शेख उर्फ भोलू को फरार बताते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया.
सीआईडी जांच में पाया गया कि इस मामले में कोई नया साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका और निकट भविष्य में कोई साक्ष्य मिलने की भी संभावना नहीं है. इस मामले में अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया गया कि इस कांड का अनुसंधान बंद करते हुए, समर्पित कांड दैनिकी के साथ पूर्व समर्पित अंतिम आरोप पत्र कोर्ट में समर्पित करना सुनिश्चित करें.
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क्या है मामला
पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र में जून 2012 में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 47 बोरा अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था. इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 56/2012 विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर सीतापहाड़ी निवासी महबूल शेख को आरोपी बनाया था. पुलिस के अनुसार महबूल ही विस्फोटक बिक्री का कारोबार करता था. वह बाहर से अवैध तरीके से अमोनियम नाइट्रेट मंगा कर यहां बिक्री करता है. इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस के हाथ नहीं आया.
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सीआईडी ने मामले को किया था टेकओवर
भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में सीआईडी ने बीते पांच सितंबर 2012 को इस केस को टेकओवर किया था. गौरतलब है कि इस कांड के वादी अवधेश कुमार ठाकुर तत्कालीन थाना प्रभारी मालपहाड़ी ओपी के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त स्टोर रूम और क्रेशर के मालिक महबूल शेख खिलाफ बिना अनुज्ञप्ति अवैध विस्फोटक पदार्थ रखने का आरोप दर्ज किया गया था. इस कांड का पर्यवेक्षक सुधीर कुमार झा, तत्कालीन एसपी सीआईडी झारखंड रांची के द्वारा किया गया था.
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