- 22961 बूथ संवेदनशील, 17161 बूथ अति संवेदनशील
Rajnish Prasad
Ranchi: पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. 24 जिलों के 262 प्रखंडों की 4345 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव होंगे. प्रथम चरण में 14 मई को 72 प्रखंडों में 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे. 19 मई को दूसरे चरण में 50 प्रखंडों में 872 पंचायतों में चुनाव होंगे. 24 मई को तीसरे चरण 70 प्रखंडों में 1047 पंचायतों में और 27 मई को चौथे और आखिरी चरण में 72 प्रखंडों और 1299 पंचायतों में चुनाव कराये जाएंगे. राज्य में कुल 4345 ग्राम पंचायतों में इतने ही मुखिया, ग्राम पंचायत के 53479 वार्ड सदस्य, 5341 पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के 536 पदों के लिये चुनाव कराये जाने हैं. यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी.
निर्वाचन आयोग ने किया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का दावा
डीके तिवारी ने बताया कि आदर्श आचार चुनाव संहिता नगरपालिका क्षेत्र और कंटेंमेंट जोन में प्रभावी नहीं होगा. वहीं चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जायेगी. राज्य में 53 हजार 480 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. 22 हजार नौ सौ एकसठ संवेदनशील तथा 17 हजार 161 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी. एक करोड़ 96 लाख 16 हजार 505 मतदाता जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे.
इन 14 पहचान पत्रों के जरिए मतदाता दे सकेंगे वोट
मतदाताओं को वोट देने के लिए पंचायत केंद्रों पर 12 में से कोई एक पहचान पत्र लेकर जाना होगा. मतदाता पहचान पत्र, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य, केंद्र या सार्वजिनक क्षेत्रों के उपक्रम के द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक या डाकघर का फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर, मनरेगा जॉब कार्ड. स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज.
अनुमंडल स्तर पर 45 सामान्य पर्यवेक्षक होंगे तैनात
डीके तिवारी ने कहा कि मतदान केंद्रों में बिजली, पानी और दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था की जाएगी. चुनाव में 98,081 बड़ी मतपेटी औऱ 39,928 मध्यम आकार की पेटी का उपयोग होगा. आयोग निर्वाचनों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल स्तर पर 45 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात करेगा. पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी के लिए उड़दस्ता और निगरानी दलों का गठन किया जाएगा.
मुखिया 85000 और जिप सद्स्य 2.14 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे
पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों के खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है. मुखिया पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ने में अधिकतम 85 हजार रुपये खर्च कर पाएंगे. पेड न्यूज पर भी रोक है. पेड न्यूज संबंधी मामले पर कार्रवाई करने के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों का गठन किया जाएगा.
पद खर्च की अधिकतम सीमा
ग्राम पंचायत सद्स्य 14000 रुपये
मुखिया 85000 रुपये
पंचायत समिति सद्स्य 71000 रुपये
जिला परिषद सद्स्य 2,14,000 रुपये
वीडियोग्राफी कराई जाएगी
उम्मीदवारों की जुलूस, प्रचार, बैठक, सभा या चुनाव प्रचार संबंधित गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी वीडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे.
तीसरे व चौथे चरण की मतगणना एक साथ
राज्य के जिलों को 2 से लेकर 4 चरणों में बांट कर निर्वाचन संपन्न कराया जा रहा है. जिसमें प्रखंडों को इकाई माना गया है. पहले एवं दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद ही चरणावार मतगणना का कार्यक्रम संपन्न कर लिया जाएगा. तीसरे व चौथे चरण की मतगणना चौथे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद एक साथ कराई जाएगी.
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