Patna: पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीम में उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई राशि के भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की. इसमें सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को अगली सुनवाई में स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा को यह बताने का निर्देश था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीम्स में निवेशकों ने जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा. इस पर सहारा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि पैसे लौटाने के लिए कई स्कीम बनायी गई है. जल्द निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा. इस जवाब से कोर्ट ने संतुष्टि न जताते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को अगली डेट पर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया.
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