हर वर्ष नवंबर में देना पड़ता है प्रमाण पत्र
पेंशनधारियों को बैंकों में हर वर्ष नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देने का नियम है. पेंशनधारी को बैंक जाना पड़ता है और वहां एक फार्म भर कर जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है. कोरोना संकट के कारण केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र देने का समय दिया था. राज्य के कई पेंशनधारियों ने बैंक में प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाए हैं. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें और मोहलत देने का निर्णय लिया है.इसे भी पढ़ें- NIA">https://lagatar.in/mukesh-ganjhus-big-disclosure-to-nia-tpc-supremo-brajesh-ganjhu-collaborated-with-bgrs-gm-raghuram-reddy/19426/">NIA
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वित्त विभाग ने लिखा पत्र
वित्त विभाग ने सभी बैंकों को राज्य के पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र देने की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में पत्र लिखा है. विभाग के विशेष सचिव द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हर वर्ष नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था. राज्य सरकार ने अब 28 फरवरी तक समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसलिए सभी बैंक झारखंड सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करें.इसे भी पढ़ें- NIA">https://lagatar.in/narendra-modi-and-arnab-goswami-have-a-tremendous-setting-prashant-bhushan-said-this-by-sharing-old-video/19428/">NIA
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नहीं रूकेगा जनवरी का पेंशन
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राज्य में करीब दो लाख पेंशनधारी हैं. एक अनुमान के अनुसार लगभग 25 फीसदी पेंशनधारियों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है. ऐसे पेंशधारियों को राहत मिलेगी. उनका जनवरी का पेंशन नहीं रोका जाएगा. सरकार ने जनवरी का पेंशन नहीं रोकने का भी निर्देश दिया है.

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