Ranchi : PIL मैनेज करने के लिए कथित रूप से पैसे के लेन-देन के अभियुक्तों की चार्जफ्रेम (आरोप गठन) पर अब 27 अप्रैल को सुनवाई होगी. 19 अप्रैल बुधवार को चार्ज फ्रेम पर सुनवाई होनी थी. लेकिन दोनों अभियुक्त अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके. ऐसे में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर की है. (पढ़ें, मध्य प्रदेश : शहडोल में 3 मालगाड़ियां आपस में टकरायी, डिब्बे बेपटरी, एक लोको पायलट की मौत)
ED कोर्ट खारिज कर चुकी है दोनों की डिस्चार्ज पिटीशन
बता दें कि इससे पहले 6 अप्रैल को ED की विशेष कोर्ट ने कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर चुकी है. ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की थी.वहीं अधिवक्ता राजीव कुमार का पक्ष शंभू अग्रवाल ने रखा था. वहीं व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की थी.
इसे भी पढ़ें : झारखंड बंद : छात्रों ने कांके-पतरातु मुख्य मार्ग और रांची-पटना हाईवे जाम किया, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी
अमित अग्रवाल और राजीव कुमार फिलहाल जमानत पर
अमित अग्रवाल PIL मैनेज करने के लिए पैसे देने के आरोपी हैं. वहीं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार भी इस केस में आरोपी हैं. उन पर कैश लेकर PIL मैनेज करने का आरोप है. अधिवक्ता राजीव कुमार को पिछले साल कोलकाता पुलिस ने करीब 50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया था. ये पैसे व्यवसायी अमित अग्रवाल के थे. इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम कर रही है. ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. फिलहाल दोनों जमानत पर हैं.
इसे भी पढ़ें : अतीक-अशरफ हत्याकांड : तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाया गया, थोड़ी देर में CJM कोर्ट में पेशी
Leave a Reply