Ranchi: होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस संबंध में गौरव बगराइ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने के आदेश को अदालत में चुनौती दी है. झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई.
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पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सर्कल रेट से होल्डिंग टैक्स वसूले जाने के बिंदु पर सरकार से जवाब मांगा था. जिसके बाद सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गई है. अब सरकार के जवाब पर प्रार्थी को रिज्वाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
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कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने पक्ष रखा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रोहितास्य राय ने पक्ष रखा.