Ranchi : उग्रवादी संगठन पीएलएफआई और पुलिस के बीच मुठभेड़ के मामले में सीआईडी को आगे की जांच का आदेश नहीं मिला. जानकारी के मुताबिक, यह मामला 13 सितंबर 2018 का है, जब गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में पुलिस और पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पीएलएफआई उग्रवादी कृष्णा गोप मारा गया था, जबकि पीएलएफआई उग्रवादी ओम प्रकाश पाठक गिरफ्तार हुआ था. इस मामले में सीआईडी के तत्कालीन एडीजी अनिल पालटा ने छह बिंदुओं पर जांच का आदेश केस के अनुसंधान पदाधिकारी को दिया था. जिसके बाद केस के अनुसंधान पदाधिकारी ने गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश- 4 के यहां केस के आगे की अनुसंधान के लिए आवेदन दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगे अनुसंधान की अनुमति नहीं दी है.
इसे भी पढ़ें – पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सरकार ने किया सस्पेंड
सीआईडी पहले ही कर चुकी है चार्जशीट दायर
मुठभेड़ की घटना के बाद गुमला एसपी कार्यालय के बबलू बेसरा के आवेदन पर मृत पीएलएफआई उग्रवादी कृष्णा गोप और ओम प्रकाश पाठक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. बाद में इस केस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सीआईडी ने टेकओवर किया था. जिसके बाद सीआईडी ने कृष्णा गोप को मृत बताते हुए व ओमप्रकाश पाठक के खिलाफ 10 नवंबर 2018 को चार्जशीट दायर की थी.
इसे भी पढ़ें – लड़के के परिजनों को पुलिस ने पीटा तो फरार प्रेमी युगल ने एसएसपी के समक्ष किया सरेंडर