Ranchi : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया. ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज फैसला सुनाया. ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की. वहीं पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और अधिवक्ता स्नेह सिंह ने बहस की.
पांच मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल और उसके सीए के ठिकानों पर की थी छापेमारी
बता दें कि ईडी ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल और उसके सीए सुमन सिंह के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ कैश बरामद हुआ था. छापेमारी के बाद ईडी ने पूजा सिंघल और उसके सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था. दोनो से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी.