Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब रोक के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अन्य विभागों में प्रोन्नति दी जा रही है, तो फिर इस मामले में सरकार हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों कर रही है. इसके साथ ही अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत में राज्य सरकार इस मामले पर ढीला-ढाला स्टैंड दिखा रही है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को सोच समझकर इस मामले में उचित निर्णय लेना चाहिए.
कोर्ट ने की मौखिक टिप्पणी
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अब और समय नहीं दिया जाएगा. बता दें कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति दिये जाने की मांग को लेकर राज किशोर प्रसाद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रार्थी राजकिशोर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में पक्ष रखा. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है.
इसे भी पढ़ें- सिपाही नियुक्ति मामला: 4190 चयनित सिपाहियों ने हाईकोर्ट में दाखिल किया वकालतनामा, 29 को सुनवाई