New Delhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कल मंगलवार को साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के लिए दिल्ली की एक अदालत में आवेदन दिये जाने का सूचना है. बता दें कि एक सांसद के रूप में अयोग्य हो जाने पर राहुल ने अपना राजनयिक यात्रा दस्तावेज सरेंडर कर दिया था. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
पासपोर्ट के लिए कोर्ट के एनओसी की जरूरत है
नया साधारण पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिए. एनओसी के लिए राहुल गांधी राउज एवेन्यू कोर्ट में गुहार लगाई हैं. जान लें कि नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट के एनओसी की जरूरत है.
आवेदक ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है
राहुल गांधी द्वारा दिये गये आवेदन में कहा गया है कि आवेदक मार्च 2023 में संसद सदस्य नहीं रहा है. उसने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और एक नये साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है. उन्हें न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिए. राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते समय कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. खबर है कि अदालत इस मामले में आज बुधवार को को सुनवाई करेगी.
सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी

मामले को समझें तो एक नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने अपनी स्वामित्व वाली निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक सार्वजनिक रूप से सीमित कंपनी का अधिग्रहण कर 16 अरब रुपये की धोखाधड़ी की और जमीन हड़प ली है.
अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को मामले में राहुल गांधी सहित अन्य को जमानत दे दी थी. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने गांधी की अर्जी पर स्वामी से जवाब तलब किया है.