Ramgarh: प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने आज झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में दोनों विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिये मामला दायर किया. विनोद शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है की प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया है. यह दल बदल के दायरे में आता है. इस कारण उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए. इस संदर्भ में विनोद शर्मा ने बताया की 23-12-2019 को प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट विधानसभा से और बंधु तिर्की मांडर विधानसभा के लिए झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर विधायक निर्वाचित हुए थे. विधायक निर्वाचित होने के बाद से ही दोनों पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहें हैं. इसके आलोक में जेवीएम ने 17 जनवरी 2020 को बंधु तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जवाब की समय सीमा समाप्त होने के बाद 21 जनवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा ने बंधु तिर्की को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया. इसके साथ ही प्रदीप यादव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उन्होंने भी जवाब नहीं दिया. 6 फरवरी 2020 को झाविमो ने प्रदीप यादव को भी पार्टी से बर्खास्त कर दिया. इसे भी देखें- दोनों की बर्खास्तगी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी गई. साथ ही तत्काल 11 फरवरी 2020 को झाविमो की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई. इसमें दोनों विधायकों की बर्खास्तगी की संपुष्टि की गई।. साथ ही झारखंड विकास मोर्चा का भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी के सर्वसम्मति से विलय करने का फैसला लिया गया. विलय की सूचना भी भारत निर्वाचन आयोग को दी गई. निर्वाचन आयोग ने इस विलय को स्वीकार किया. आयोग ने 11 जून 2020 को झारखंड राज्यसभा चुनाव के पीठासीन पदाधिकारी को सूचित किया कि बाबूलाल मरांडी, विधायक (धनवार) राज्यसभा चुनाव में भाजपा के विधायक के तौर पर मतदान करेंगे. बंधु तिर्की और प्रदीप यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तहत मतदान में हिस्सा लेंगे. इसके बाद बंधु तिर्की और प्रदीप यादव दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की जो कि सीधा दसवीं अनुसूची को प्रभावित करता है. मामले में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को तत्काल प्रभाव से सदस्यता को अयोग्य घोषित कर रद्द करने की अपील की है. इसे भी पढ़ें-रामगढ़:">https://lagatar.in/ramgarh-former-beo-of-patratu-two-accused-of-disturbances-in-mid-day-mill-fir-lodged/17712/">रामगढ़:
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