Ranchi: 9 सितम्बर 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झारखंड सरकार के नये विधानसभा और हाईकोर्ट भवन समेत कई भवनों को नोटिस जारी किया था, जिसमें पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और स्वीकृति के बिना निर्माण किये गये थे. उनपर भवन निर्माण में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का आरोप है। NGT ने दो भवनों के लिए झारखंड सरकार पर 130 करोड़ का जुर्माना भी तय किये थे. NGT के नियमानुसार 20 हजार वर्गमीटर से बड़े निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति अनिवार्य है.
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57 भवनों के निर्माण पर राज्यभर में रोक
भवन या प्रोजेक्ट के निर्माण से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नहीं लिए जाने क कारण फिलहाल राज्यभर में 57 भवनों के निर्माण पर रोक लगे हैं, जिनमें नये विधानसभा और हाईकोर्ट भवन भी शामिल है. राजधानी रांची में कुल 22 भवन हैं, जिनपर यह कानून लागू होता है. रांची नगर निगम ने एनवायरमेंटल क्लीयरेंस के बिना बने भवनों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
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ड्रीम हाईट्स का काम जारी
NGT के आदेश के आलोक में रांची नगर निगम ने राजधानी के 22 प्रोजेक्ट के निर्माण को नोटिस भेजा है. निगम के टाउन प्लानर ने बिल्डरों को नोटिस कर कहा है कि बिना एनवायरमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के आगे के काम पर रोक जारी रहेगी. खबर है कि NGT और निगम के निर्देश की परवाह किये बगैर निर्माण धड़ल्ले से जारी है. अरगोड़ा में बन रहे ड्रीम् हाईट्स के फ्लैट के निर्माण का काम जारी है. दिवाली के दौरान कंपनी ने बकायदा मैसेज कर ग्राहकों को बुकिंग के प्रलोभन भी दिये.
इन बिल्डरों को भेजा गया था नोटिस
- स्टेट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
- सिटी सिलेक्ट डेवलपर्स
- वसुंधरा होम प्राइवेट लिमिटेड
- वैभव सराफ एंड अदर
- सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स
- आदर्श हाइट प्राइवेट लिमिटेड
- शिव नारायण जायसवाल
- अरविंद राम साहू ,श्याम किशोर राम, आशा देवी एंड अदर
- अमृत महतो बसंत कुमार साहू गोपाल साहू एंड अदर
- उदित राम एंड साधु महतो
- लक्ष्मी देवी ,मीना देवी, अजय कुमार शीला देवी एंड अदर
- नंदलाल महतो, लव महतो, प्रभात महतो एंड अदर
- शाकंभरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
- मॉरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
- ऐसोटेक न्यू सिटी
- ऐसोटेक सन ग्रोथ
- अंकरोदय कुमार
- शोभा मंडल दिनेश मंडल
- अनीता श्रीवास्तव ,रतन लाल कश्यप एंड अदर
- महावीर कंसाई उर्मिला देवी एंड अदर
- ऐसोटेक सन ग्रोथ अबोड
- रिजवान अहमद महादेव उराव एंड अदर