Ranchi : रांची नगर निगम में गुरुवार से होल्डिंग टैक्स कलेक्शन का काम शुरू हो गया. नयी नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है. जानकारी के अनुसार पहले ही दिन 18 लाख रुपए की वसूली की गई. करदाताओं को रांची नगर निगम द्वारा संशोधित डिमांड पत्र दिया गया. नयी प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई. संतुष्ट होने पर उनसे होल्डिंग टैक्स जमा कराया गया. बताते चलें कि नये नियम के तहत व्यावसायिक भवनों के होल्डिंग टैक्स में दोगुना से चार गुना तक इजाफा हुआ है. वहीं रेजिडेंशियल एरिया में भी होल्डिंग टैक्स बढे हैं.
होल्डिंग टैक्स में 5 फीसदी छूट का लाभ लेनेवाली शहर की पहली महिला बनी शैल झा
नई नियमावली के तहत होल्डिंग टैक्स में महिला,सेना में कार्यरत नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को होल्डिंग टैक्स में 5% छूट का प्रावधान किया गया है. गुरुवार को शैल झा ने सबसे पहले टैक्स जमा कराया. रांची शहर में छूट प्राप्त करने वाली वह पहली महिला बनी.
स्लम क्षेत्र में 350 वर्गफीट तक में बने भवनों का टैक्स फ्री
नयी नियमावली में स्लम क्षेत्र में 350 वर्गफीट तक में बने भवनों को भी टैक्स फ्री किया गया है. ऐसे भवनों से निगम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा.
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