Ranchi : पुलिस महकमे में आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा. इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिले के एसएसपी, एसपी और सभी वाहिनी के कमांडेंट को पत्र लिखा गया है.
पुलिस मुख्यालय के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रावधानानुसार झारखंड राज्य में आरक्षण का लाभ किसी व्यक्ति को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उसके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी. और वैसे सरकारी कर्मी जो राज्य गठन के पहले आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए हैं. और संवर्ग विभाजन के आधार पर झारखंड राज्य में पदस्थापित किए गए हैं. वह बिहार राज्य के निवासी हैं. उनकी आरक्षण श्रेणी अप्रभावित रहेगी और वे आरक्षित श्रेणी के सरकारी कर्मी माने जाएंगे.
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राज्य पुनर्गठन से पहले आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए है
यह आदेश वैसे सरकारी कर्मी तक सीमित है, जो राज्य पुनर्गठन से पहले आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए हैं. और संवर्ग विभाजन के आधार पर झारखंड में पदस्थापित हैं. उनके आश्रितों को इसका लाभ अनुमान्य नहीं है. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त वैसे कर्मी जिन्हें झारखंड राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए
एसटी, एससी और ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र निर्गत है. उन्हें आरक्षित कोटे का समझा जाएगा. अन्यथा वे सामान्य समझे जाएंगे. पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिले के एसपी, एसएसपी और सभी वाहिनी के कमांडेंट को निर्देश देते हुए कहा गया है कि इन प्रावधान के अनुरूप आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए.
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