Ranchi : रांची नगर निगम ने शंकर सेप्टिक टैंक पर 1,10,918 रुपये का जुर्माना लगाया है. निगम ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि निगम के क्षेत्र में शंकर सेप्टिक टैंक के द्वारा विभिन्न स्थलों में सड़क किनारे वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए पाया गया है. जिसे हटाने हेतु पूर्व में निगम ने नोटिस निर्गत किया था जिसके बावजूद स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अब तक शंकर सेप्टिक टैंक के द्वारा वॉल पेंटिंग को हटाया या मिटाया नहीं गया है. जो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अध्याय 19 धारा 171(i) का स्पष्ट उल्लंघन है. झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 धारा 171(i) का स्पष्ट उल्लंघन के आलोक में शंकर सेप्टिक टैंक को 1,10,918 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर नगर निगम करेगा करवाई
रांची नगर निगम ने शंकर सेप्टिक टैंक को आदेश देते हुए कहा कि अगर शंकर सेप्टिक टैंक चौदह दिनों के अंदर राशि जमा नहीं करता है तो रांची नगर निगम शंकर सेप्टिक टैंक के विरुद्ध झारखंड न्यायपालिका अधिनियम , 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत नियम संगत करवाई करेगा.
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