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रांचीः सामान्य वर्ग के कनीय कर्मियों की प्रोन्नति हो रद्द- विधानसभा समिति

Ranchi:  नियम विरूद्ध प्रोन्नति देने वाले सरकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है. दरअसल एसटी-एससी अनुसूचित जातियों के कर्मियों को प्रोन्नति देने से संबंधित मामले को लेकर विधानसभा ने विशेष समिति का गठन किया था. कमेटी ने सिफारिश की है कि प्रोन्नति के लिए कोर्ट का रूख करने वाला अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति मिलनी चाहिए. दो माह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी एसटी-एससी विधायकों के साथ इसे लेकर बैठक की थी. जिसके बाद विधानसभा समिति का गठन किया गया था. इसे भी पढ़ें- हेमंत">https://lagatar.in/hemant-governments-upcoming-budget-will-focus-on-welfare-schemes/25401/">हेमंत

सरकार का आगामी बजट कल्याण योजनाओं पर होगा फोकस

झारखंड गठन के बाद आर्थिक लाभ का भी हो प्रावधान

एसटी-एससी कर्मियों को प्रोन्नति के लिए बनी विधानसभा समिति ने यह अनुशंसा की है कि झारखंड गठन से अबतक वैसे कर्मियों को लाभ मिलना चाहिए जो सही मायने में इसके हकदार हैं. बता दें की पिछले विधानसभा सत्र में मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सदन में इससे जुड़ा सवाल उठाया था. इसपर पक्ष-विपक्ष में चर्चा हुई थी. साथ ही समिति ने सिफारिश की है कि वैसे सामान्य वर्ग के कनीय कर्मियों का प्रोमोशन रद्द किया जाये जिन्हे 2007 से अबतक प्रोन्नति दी गई है. साथ ही दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाये.

विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी 365 पन्नों की रिपोर्ट

बताते चलें की एसटी-एससी को प्रोन्नति से संबंधित विधानसभा कमेटी ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. यह रिपोर्ट 365 पन्नों की है. जिसमें एसटी-एससी कनीय कर्मियों को सरकारी नौकरी में प्रोन्नति से संबंधित सिफारिशें की गई हैं. इसे भी देखें-

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